उद्देश्य : 🔰
✍ नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
अनुदान : 🔰
✍ कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा । सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिषत या अधिकतम राशि रूपये 56000 /- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।
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| राजस्थान तारबंदी योजना |
पात्रता : 🔰
✍ इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक है।
- सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवष्यक है।
वैधता: 🔰
✍ चालू वित्तीय वर्ष
आवेदन प्रक्रिया : 🔰
- कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
राजस्थान तारबंदी योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 🔰
✍ राजस्थान के रहने वाले किसान जो तारबंदी योजना का लाभ लेने चाहते हैं उन्हें आवेदन करना होगा। आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन में आपको सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी कृषि विभाग में फॉर्म भरना है वही ऑनलाइन आवेदन के लिए आप नीचे बताए स्टेप को फॉलो करें –
- तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाना है जो हमने अंत मे दे रखी है ।
- यहां मुख्य पेज पर आपको किसान का सेशन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद खेतों में तारबंदी के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा यहत आपको अपना जन आधार नंबर डालकर सबमिट करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा जिसको भरना है।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है फिर अंत में सबमिट करना है।
- सबमिट करने के पश्चात आवेदन की रसीद को प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
✍ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने की पश्चात आप तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फ्रॉम भर सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : 🔰
- जिन कृषकों के जनआधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन (सिडिंग) है उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जावे । यदि जनाधार मे लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं होए तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
- इसकी सूचना मोबाईल संदेष/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी ।
- तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।
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